सुखद दांपत्य जीवन योजना राजस्थान सरकार द्वारा 2024 में लाई गई एक बहुत ही अद्भुत योजना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी दंपतियों को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। तो आइए जानते हैं इस लेख में कि कैसे सुखद दांपत्य जीवन योजना के लिए आवेदन करें और इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ।
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana 2024
योजना का नाम | सुखद दाम्पत्य जीवन योजना |
योजना का पूरा नाम | विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य योजना |
योजना की शुरुआत | 2024 |
योजना को शुरू किया | राजस्थान सरकार |
योजना का मुख्य उद्देश्य | दिव्यांगजन दंपति को आर्थिक सहायता देना |
योजना के लाभार्थी | राज्य के 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले दंपति |
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता | ₹500,000 तक का अनुदान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (Online) |
आवेदन की समय सीमा | विवाह के 6 महीने के भीतर |
योजना का संचालन | राजस्थान निदेशालय, दिव्यांगजन |
लाभ | ₹50,000 रुपये से लेकर ₹5,00,000 रुपये तक आर्थिक सहायता |
श्रेणी | सरकारी योजना (Govt Scheme) |
लागू राज्य | राजस्थान |
आधिकारिक वेबसाइट | https://dsap.rajasthan.gov.in/home/general-entry/detail/15133 |
सुखद दांपत्य जीवन योजना क्या है?
राजस्थान सरकार (भजन लाल शर्मा) द्वारा लाई गई एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को 50 हजार से लेकर 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं या फिर इनमें से कोई एक भी दिव्यांग है, तो राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
सुखद दांपत्य जीवन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
राज्य में रहने वाले सभी दिव्यांग दंपतियों के जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाना है। 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दंपतियों को 50 हजार रुपए और 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दंपतियों को प्रति दंपत्ति 5 लाख रुपए की अनुदान सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
सुखद दांपत्य जीवन योजना योजना के लाभ एवं विशेषताए
- आर्थिक सहायता: 40% से अधिक दिव्यांग दंपतियों को विकलांगता के लिए ₹50,000 तक का अनुदान दिया जाता है।
- उच्च विकलांगता का लाभ: 80% या उससे अधिक विकलांगता वाले दंपतियों को ₹5,00,000 तक का अनुदान मिलता है।
- आर्थिक मजबूती: इस योजना से दिव्यांग दंपतियों को आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलता है।
- सरकार की पहल: राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांग दंपतियों को सहारा देने के लिए यह योजना बनाई गई है।
सुखद दांपत्य जीवन योजना के लिए पात्रता
सुखद दांपत्य जीवन योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- आयु:लड़का की आयु 20 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र: आवेदक को 40% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- निवास: आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- वार्षिक आय: परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ये सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।
सुखद दांपत्य जीवन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
सुखद दांपत्य जीवन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाणपत्र
- न्विकलांगता प्रमाणपत्र
- विवाह प्रमाणपत्र (6 महीने से पुराना ना हो)
- आय प्रमाण पत्र (6 महीने से पुराना ना हो)
- वर-वधू के माता-पिता का शपथ पत्र
- पूर्व लाभ प्रमाण पत्र: (अगर आपने पहले इस योजना का लाभ लिया है, तो उसका प्रमाण।)
- बैंक खाता डायरी
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- मोबाईल नंबर
- इमेल आईडी
- हस्ताक्षर
सुखद दांपत्य जीवन योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण कैसे करें?
1. सबसे पहले इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
2. “रजिस्ट्रेशन” विकल्प पर क्लिक करें।
3. अब यहाँ “जन आधार” विकल्प पर क्लिक करें।
4. फिर यहाँ आप अपना जन आधार आईडी या एनरोलमेंट नंबर दर्ज करें और “नेक्स्ट” बटन पर क्लिक करें।
5. अब आपके नंबर पर OTP जाएगा, उसे यहाँ दर्ज करें और “ओके” बटन पर क्लिक करें।
7. अब आप यहाँ अपने खाते के लिए पासवर्ड बनाएं और नीचे पुनः वही पासवर्ड दर्ज करें और “ओके” बटन पर क्लिक करें।
8. अब आपके सामने आपके खाते का SSOID दिखाई देगा। इसे याद कर लें या किसी अच्छी जगह नोट कर लें।
- धन्यवाद! आपका खाता बन गया है। पुनः कहीं भी लॉगिन करने के लिए आप अपने SSOID और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।
सुखद दांपत्य जीवन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
1. सबसे पहले शादी के 6 माह के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए SJMS DSAP के आधिकारिक पोर्टल https://dsap.rajasthan.gov.in/home/general-entry/detail/15133 पर विजिट करें।
2. होमपेज पर विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य योजना पर क्लिक करके पंजीकरण के लिए Register पर क्लिक करें।
3. आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, यहां से Citizenship
4. ऑप्शन पर क्लिक करके जनाधार विकल्प पर क्लिक करें, फिर जनाधार नंबर और OTP के जरिए मांगी गई जानकारी दर्ज करते हुए एसएसओ आईडी और पासवर्ड बनाए।
5. फिर SSOID, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके Login पर क्लिक करें।
6. अब नए पोर्टल पर विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना को सलेक्ट करके आवेदन पत्र में मांगी गई सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करें।
7. इतना करने के पश्चात योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके आवेदन पत्र में अपलोड करें।
8. दर्ज की गई जानकारी चेक करके Submit & Save पर क्लिक कर दें।
9. आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर इसे सुरक्षित रख लें।
Note: यदि आप घर बैठे आवेदन करने में असमर्थ है या आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया समझ में नहीं आई है, तो ऐसे में आप अपने सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर विवाह के 6 महीने के भीतर इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
Sukhad Dampatya Jeevan Yojana Important Link
Sukhad Dampatya Yojana Apply | Click Here |
Official Website | Click Here |
Login/Register | Click Here |
सुखद दांपत्य जीवन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
सुखद दांपत्य जीवन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सुखद दांपत्य जीवन योजना से जुड़ी जानकारी कहाँ पाएँ?
इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप राजस्थान सरकार की आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं। यहाँ आपको सही जानकारी प्रदान की जाएगी।
सुखद दांपत्य जीवन योजना 2024 के फायदे क्या हैं?
इस योजना के तहत सभी दिव्यांग दंपतियों को राजस्थान सरकार 50,000 से लेकर 5,00,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
सुखद दांपत्य जीवन योजना में ₹500000 कैसे मिलेंगे?
जो भी आवेदक आवेदन करेंगे, उन्हें सरकार के द्वारा निर्धारित समय पर बैंक खाते में 50,000 से लेकर 5,00,000 रुपये तक की राशि भेजी जाएगी।
सुखद दांपत्य जीवन योजना की राशि किन्हें मिलेगी?
जो दंपति 40% या उससे अधिक विकलांगता की श्रेणी में आते हैं, उन्हें सुखद दांपत्य जीवन योजना 2024 के तहत 5,00,000 रुपये मिलेंगे।
राजस्थान सुखद दांपत्य जीवन योजना की राशि कब आएगी?
सुखद दांपत्य जीवन योजना 2024 में कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। आवेदकों को केवल शादी के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।